सोनभद्र, । अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट निहारिका चौहान की अदालत ने मंगलवार को कक्षा पांचवीं की छात्रा से छेड़खानी के मामले में दोषी शिक्षक को तीन वर्ष के कठोर कारावास से दंडित किया है। अदालत दोषी शिक्षक पर 25 हजार जुर्माना भी ठोका है। जुर्माने की राशि न देने पर श्यामा का अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा। यह मामला सात वर्ष पहले का है।
अभियोजन पक्ष के मुताबिक पन्नूगंज थाना क्षेत्र निवासी एक व्यक्ति ने 26 फरवरी 2016 को थाने में तहरीर दी कि दो दिन पूर्व उसकी नाबालिग बेटी पांचवीं कक्षा की छात्रा है। वह अपने स्कूल में 24 फरवरी को पढ़ने गई थी। दोपहर में छुट्टी होने के बाद नगवां सिकरिया निवासी शिक्षक उग्रसेन पुत्र रमेश कुशवाहा उसे यह कहकर रोक लिया कि फोटो खींच कर तत्काल प्रवेश पत्र बनवा दूंगा। अन्य बच्चों के घर जाने के बाद उग्रसेन ने बेटी से छेड़खानी की। किसी तरह वह घर पहुंची और परिजनों को घटना की जानकारी दी। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर विवेचना की। विवेचक ने पर्याप्त सबूत मिलने पर न्यायालय में उग्रसेन के विरुद्ध चार्जशीट दाखिल किया था।