प्रयागराज। उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग द्वारा सहायक प्रोफेसर भर्ती की पुनरीक्षित चयन सूची से बाहर हुए 18 अभ्यर्थियों को सेवा से निकाला नहीं जाएगा। हाईकोर्ट ने इन्हें पदों पर काम करने और वेतन देने का निर्देश दिया है। साथ ही पुनरीक्षित चयन सूची में शामिल किए गए 18 नए अभ्यर्थियों को भी चार सप्ताह के भीतर नियुक्ति देने का निर्देश दिया है।
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