अध्यापकों के प्रमोशन में लागू रहेगा टीईटी, बेसिक शिक्षा परिषद के सचिव ने बीएसए से मांगी सूचना
परिषदीय प्राथमिक स्कूलों में कार्यरत सहायक अध्यापकों के प्रमोशन में शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) पास होने का नियम लागू रहेगा।
बेसिक शिक्षा परिषद के सचिव प्रताप सिंह बघेल ने एक मई को सभी बेसिक शिक्षा अधिकारियों को लिखे पत्र में जानकारी मांगी है कि कितने शिक्षक प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्तर का टीईटी पास हैं। 31 जनवरी के बाद से पदोन्नति के लिए आठ बार निर्देश जारी कर चुके सचिव ने सभी बीएसए से आठ मई तक टीईटी पास शिक्षकों की सूचना देने को कहा है। वहीं दूसरी ओर हाईकोर्ट ने सचिव के एक मई के पत्र का संज्ञान लेते हुए प्रतापगढ़ के शिक्षक राहुल पांडेय की ओर से दाखिल याचिका बुधवार को निस्तारित की।
हाईकोर्ट ने राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (एनसीटीई) की ओर से समय-समय पर जारी गाइडलाइन के अनुसार पदोन्नति करने के आदेश दिए हैं। इससे पहले भी हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने पीयूष पांडेय एवं अन्य के मामले में 27 फरवरी को एनसीटीई के नियमों के आधार पर पदोन्नति के आदेश दिए थे। जिसका अनुपालन नहीं हो रहा था।
एक महीने बढ़ा दी सेवा की अवधि
सचिव ने जिला स्तर पर तैयार शिक्षकों की जो सूचना आठ मई तक अपडेट करने के निर्देश दिए हैं। नियमानुसार पांच साल की सेवा पूरी करने के बाद प्राथमिक स्कूलों के सहायक अध्यापकों का प्रमोशन होना चाहिए। पूर्व के पत्रों में 31 मार्च 2023 तक सेवा पूरी कर रहे शिक्षकों की सूचना मांगी गई थी। एक मई के पत्र में 30 अप्रैल तक सेवा के पांच वर्ष पूरे कर रहे शिक्षकों की सूचना देने को कहा गया है।
8 मई तक पूछा कितने अध्यापक हैं टीईटी पास
● बीएसए को लिखा पत्र
HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD, LUCKNOW BENCH
?Court No. – 17
Case :- WRIT – A No. – 3119 of 2023
Petitioner :- Rahul Pandey
Respondent :- State Of U.P. Thru. Addl. Chief Secy. Deptt. Basic Education, Lko. And 4 Others
Counsel for Petitioner :- Amrendra Nath Tripathi,Durga Prasad Shukla
Counsel for Respondent :- C.S.C.,Om Prakash Mani Tripathi,P.K. Singh Bisen,Ran Vijay Singh
Hon’ble Pankaj Bhatia,J.
In terms of the order passed by this Court on 26.04.2023, Shri Ran Vijay Singh, learned counsel appears for the respondents and places on record the instructions received by him dated 01.05.2023, which clearly reveal that the appointment shall be carried out after observing Rule 16, 17, 18 & Rule 22 of the U.P. Basic Education (Teachers) Service Rules, 1981 as amended.
The instructions further state that the exercise is being carried out for preparation of the seniority list on district-wise basis and further steps shall be taken only after the preparation of the seniority list, in accordance with Rule 16, 17, 18 & Rule 22 of the 1981 Rules as well as the NCTE guidelines issued from time to time and not otherwise.
In view of the said statement and the instructions received, which are taken on record, the writ petition at this stage does not disclose any cause of action. However, in case of any violation of the instructions/undertaking given before this Court, the petitioner would be at liberty to approach this Court.
The writ petition is disposed off in above terms.
This order has been passed in the presence of Shri Om Prakash Mani Tripathi, learned counsel for respondent no.4.
Order Date :- 3.5.2023
nishant