लखनऊ। प्रदेश सरकार ने बेसिक शिक्षा विभाग में कार्यरत शिक्षकों और कर्मचारियों को दिए जाने वाले विभिन्न तरह के अवकाश लेने की प्रक्रिया को आसान बना दिया है। इसमें किसी भी तरह के अवकाश लेने पर शपथपत्र (स्टांप) देने की व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया है। इसके अलावा प्रतिकर अवकाश (छुट्टी के दिन ड्यूटी के बदले मिलने वाला अवकाश) व पढ़ाई के लिए मिलने वाले अवकाश को भी समाप्त कर दिया गया है।
वर्तमान में विभाग में किसी तरह की छुट्टी के लिए शपथपत्र लिया जाता है। अब इस व्यवस्था कोसमाप्त करने का निर्णय लिया गया है। चिकित्सा प्रमाण पत्र के लिए पहले अधिकृत (सरकारी) चिकित्सक ही मान्य थे। इसे संशोधित करते हुए अब सभी रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर को शामिल कर लिया गया है। इसी तरह बाल्य देखभाल अवकाश (सीसीएल) एक बार में स्वीकृत करने के लिए अधिकतम दिन तय नहीं था। इसमें एक बार में अधिकतम 30 दिन की छुट्टी तय की गई है। चुनाव, जनगणना, बोर्ड परीक्षा आदि से जुड़े मामले में खंड शिक्षा अधिकारी / बीएसए अपने स्तर से निर्णय लेंगे। इस संबंध में विभाग के विशेष सचिव ऋषिकेश दुबे ने आदेश जारी कर दिया है।
इसमें कहा गया है कि शिक्षकों व शिक्षणेतर कर्मचारियों को गर्मी व जाड़े की छुट्टी में शासन की ओर से अधिकृत अधिकारी के आदेश पर अर्जित / उपार्जित अवकाश दिया जाएगा। वहीं, परिषदीय विद्यालयों में काम कर रहे कर्मचारियों को निर्बंधित अवकाश, प्रतिकर अवकाश व शिक्षा अवकाश मान्य नहीं होगा।