लखनऊ। 69 हजार शिक्षक भर्ती मामले से जुड़े 19 हजार सीटों पर हुए चयन में एकल पीठ के फैसले को आरक्षण के मुद्दे पर चुनौती देने वाली विशेष अपील पर इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ में अब 25 मई को सुनवाई होगी।
मुख्य न्यायमूर्ति प्रीतिंकर दिवाकर और न्यायमूर्ति राजन रॉय की खंडपीठ ने बृहस्पतिवार को यह आदेश खुद को आरक्षण पीड़ित बताने वाले 13 अभ्यर्थियों की अपील पर दिया। इन अभ्यर्थियों का कहना है कि इस भर्ती में 19,000 सीटों पर आरक्षण का घोटाला हुआ है। उधर, अपील पर सुनवाई के समय अन्य पक्षकारों के अधिवक्ता भी पेश हुए