प्रयागराज। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने लोक सेवा आयोग को पीएसएस जे 2022 की प्रारंभिक परीक्षा में याची अभ्यर्थियों के परिणाम 22 मई को पेश करने का निर्देश दिया है। यह आदेश न्यायमूर्ति एसडी सिंह, न्यायमूर्ति राजेंद्र कुमार की खंडपीठ ने शुभम मिश्र और अन्य की याचिका पर दिया है। याची शारीरिक दिव्यांग हैं। उनका एक हाथ, एक पैर है। कोर्ट के आदेश पर ही प्रारंभिक परीक्षा में प्रोविजनली शामिल किए गए थे। कोर्ट ने कहा कि प्रथमदृष्टया ऐसा प्रतीत होता है कि दो याचियों, चंद्रकांत पांडे का परिणाम सीलबंद कवर में रखा गया है। याचियों ने शारीरिक दिव्यांग के लिए कट ऑफ अंक प्राप्त किए हैं उसे परीक्षण के लिए खोला जाए।
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