लखनऊ। हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने सरकार से पूछा है कि क्या सहायक शिक्षक भर्ती परीक्षा 2019 की 1 जून 2020 को जारी चयन सूची में बदलाव करने जा रही है। कोर्ट सुनवाई 29 मई को करेगा।
हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने राज्य सरकार से पूछा है कि क्या सहायक शिक्षक भर्ती परीक्षा 2019 की 1 जून 2020 को जारी चयन सूची में संशोधन करने जा रही है। न्यायालय ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 29 मई की तिथि नियत करते हुए राज्य सरकार के अधिवक्ता को इसे स्पष्ट करने को कहा है। यह आदेश न्यायमूर्ति राजन रॉय व न्यायमूर्ति मनीष कुमार की खंडपीठ ने अशोक यादव व अन्य समेत कई अभ्यर्थियों की ओर से दाखिल विशेष अपीलों पर पारित किया।
उक्त अपीलों में एकल पीठ द्वारा पारित उस निर्णय को चुनौती दी गई है जिसमें पीठ ने तीन माह में समीक्षा कर 69 हजार अभ्यर्थियों की मेरिट सूची तैयार करने का आदेश दिया था। अपीलों पर सुनवाई के दौरान अपीलार्थियों की ओर से दलील दी गई कि जून में हाईकोर्ट में ग्रीष्मकालीन अवकाश रहेगा। इस दौरान सरकार एकल पीठ के निर्णय के अनुपालन में सूची में संशोधन कर सकती है, ऐसे में अपीलार्थियों का बड़ा नुकसान होगा। इस पर कोर्ट ने सरकार का रुख पूछा है.