झांसी। आकस्मिक अवकाश का आंकलन कैलेंडर वर्ष से होता है। एक वर्ष में कुल 14 आकस्मिक अवकाश देय हैं, परन्तु विशेष अति आवश्यक परिस्थिति में सक्षम अधिकारी इससे अधिक सी.एल. स्वीकृति कर सकता है। यह जानकारी डॉ रहबर सुल्तान ने शिक्षकों के उपयोग के लिए आरटीआई के माध्यम से प्राप्त की। उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि एक बार में एक साथ अधिकतम दस सी. एल. ली जा सकती हैं। महिला कर्मियों को दत्तक ग्रहण अवकाश देय है परन्तु बच्चे को कानूनी गोद लिया हो तभी मिलेगा, साथ ही बच्चे की आयु के अनुसार ही यह अवकाश दिया जाएगा। एक दिन के चिकित्सा अवकाश के लिए चिकित्सीय प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं होती। नियमानुसार उच्च शिक्षा संबंधित अध्ययन के लिए स्टडी लीव देय है। परिषदीय अध्यापको को पितृत्व अवकाश देय नहीं । बाल्य देखभाल अवकाश वर्ष में तीन बार से अधिक स्वीकृति नहीं किया जाएगा, दो या उससे अधिक बच्चों पर यह देय नहीं है परन्तु यदि कोई बच्चा जन्म से दिव्यांग या असाध्य रोग से पीड़ित हो तो इसे नियमानुसार दिया जा सकता है। सी. सी. एल. अवकाश 15 दिन से कम का देय नहीं होगा। प्रति वर्ष एक उपार्जित अवकाश परिषदीय अध्यापको को देय है। वर्ष 2013 की ग्रीष्मकाल छुट्टियों में किये गए हॉउस होल्ड सर्वे के एवज में उपार्जित अवकाश देय हैं। डॉ रहबर ने बताया कि प्राप्त जनसूचना के अनुसार झाँसी में खंड शिक्षा अधिकारीयों को उक्त अवकाश नियम से सेवा पंजिका में अंकन हेतु आदेशित किया जा चुका है।
मध्यान्ह भोजन संबंधित
- एम. डी. एम. परिवर्तन लागत में 60 प्रतिशत हिस्सा केंद्र का एवं 40 प्रतिशित राज्य का होता है।
- रसोइयों के अधिकार विद्यालय किचन की दीवार पर लिखें होना चाहिए। 3. बच्चों के बर्तन कौन धोएगा इस सम्बन्ध में कोई स्पष्ट दिशा निर्देश नहीं हैं।
- रसोइयों एवं विद्यालय स्टॉफ को प्रशिक्षण आवश्यक ।
- एमडीएम में नियमानुसार विद्यालय प्रबंध समिति को शामिल किया जा सकता है। अन्य विशेष जानकारी होती है।
- परिषदीय लिपिकों की पद स्थापना नियमानुसार विकास खंड स्तर पर 2. अधिकारी करें शिक्षकों के प्रति शिष्टाचार युक्त व्यवहार।
- बीएलओ जैसे गैर शैक्षिक कार्य में नहीं लगाए जा सकते शिक्षक ।
- शिक्षा के अधिकार अधिनियम के तहत 6 से 14 आयुवर्ग के बच्चों अर्थात कक्षा से 8 तक में प्रवेश के लिये टीसी की कोई अनिवार्यता नहीं है।
- राष्ट्रपति पुरुस्कार प्राप्त शिक्षको को रेल किराये में छूट मिलती है।