FY 2023-24 में 2 टैक्स रिजाइम है एक पुराना एक नया । पुराने में आपको सारे डेडक्शंस ऐसे ही मिलते रहेंगे यानी 80C ,80 D…… लेकिन नए टैक्स रिज़ाइम में इसकी सुविधा नहीं मिलेगी । अगर आपकी इनकम 7.5 लाख तक है तो आपको जीरो टैक्स देना है अगर इससे 1 रुपया भी ज्यादा हुआ तो आपको 25000 टैक्स देना पड़ेगा जो नॉन रिफंडेबल है यानी आप रिफंड नही ले सकते है
सीधा सीधा मतलब यह है की सरकार चाहती है आप खूब खर्चा करे सेविंग एकदम नही करे।आपको कौन सा टैक्स रिजाइम लेना है अपनीटोटल इनकम और सेविंग के हिसाब से तय कर ले* बाकी न्यू और ओल्ड में जब चाहे स्विच कर सकते है कोई बाध्यता नहीं है
अध्यापक हित