हाईकोर्ट ने राज्य सरकार की नियमावली को रद्द घोषित करते हुए सरकार को सहायक अध्यापक (एलटी) कला वर्ग भर्ती हेतु बीएड योग्यता को अनिवार्य कर नए सिरे से यथाशीघ्र विज्ञप्ति जारी करने के निर्देश दिए हैं। याचिका पर सुनवाई मुख्य न्यायाधीश विपिन
सांघी व न्यायमूर्ति रवींद्र मैठाणी की खंडपीठ में सोमवार को हुई। खंडपीठ ने बीएड की डिग्री
को सहायक अध्यापक (एलटी) कला वर्ग की नियुक्ति के लिए अनिवार्य योग्यता मानते हुए इन पदों के लिए बीएड की अनिवार्यता समाप्त करने के खिलाफ राज्य सरकार की नियमावली 2021 को चुनौती देने वाली विशेष अपीलों पर सुनवाई की.