आयकर विभाग ने वित्त वर्ष 2022-23 के लिए ऑफलाइन रिटर्न भरने को आईटीआर-2 फॉर्म जारी कर दिया है। इसे उन आय करदाताओं को भरना होगा, जिनकी वेतन के अलावा आवासीय संपत्ति से भी आय अर्जित होती है।
ऑफलाइन प्रक्रिया के लिए संबंधित फॉर्म आयकर विभाग की वेबसाइट से डाउनलोड करना होगा। फिर इसे फॉर्म-16 से मिलान करते हुए या वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान हुई कुल आय के अनुसार भरना होगा। इसमें कुल आय, कुल बचत और टीडीएस की जानकारी भरनी होगी। फिर फॉर्म को स्कैन कर आयकर विभाग के पोर्टल पर अपलोड करना होगा। इससे पहले विभाग ने ऑफलाइन आईटीआर-1 और आईटीआर-4 फॉर्म जारी किए थे।
कौन भर सकता है यदि किसी करदाता का सालाना वेतन 50 लाख रुपये या इससे ज्यादा है तो उसे आईटीआर-2 फॉर्म भरना होगा। इसके तहत एक से ज्यादा संपत्ति से अर्जित आय, निवेश से मिले लंबी अवधि का पूंजीगत लाभ या हानि, 10 लाख से ज्यादा की डिविडेंड आय, खेती से हुई आमदनी या लॉटरी-घुड़दौड़ में जीती रकम से हुए मुनाफे के बारे में बताना होता है