सुप्रीम कोर्ट ने आईआईटी में प्रवेश के लिए उच्चतर माध्यमिक परीक्षा में 75 अंक के पात्रता मानदंड को चुनौती देने वाली याचिका सोमवार को खारिज कर दी।
न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया और न्यायमूर्ति केवी विश्वनाथन की अवकाशकालीन पीठ ने कहा कि यह शर्त पहले भी थी और वह मामले में हस्तक्षेप की इच्छुक नहीं है। शीर्ष अदालत ने कहा कि ये शिक्षा से जुड़े मामले हैं, उसे इस मुद्दे को विशेषज्ञों पर छोड़ देना चाहिए। पीठ ने कहा, यह स्थिति हमेशा से थी, हम क्यों दखल दें? शीर्ष अदालत चंदन कुमार और अन्य द्वारा आईआईटी में प्रवेश के लिए 12वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षा में 75 प्रतिशत अंकों की पात्रता मानदंड के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई कर रही थी। याचिकाकर्ताओं के वकील ने तर्क रखा कि छात्रों को कोरोना के दौरान छूट दी गई थी और उन छात्रों के पास अब प्रतिष्ठित इंजीनियरिंग संस्थानों में प्रवेश के लिए परीक्षा पास करने की अधिक संभावनाएं हैं।