बेसिक शिक्षा परिषद के उच्च प्राथमिक स्कूलों में गणित व विज्ञान विषय की 29334 सहायक अध्यापक भर्ती की लड़ाई लड़ रहे बेरोजगारों को एक दशक बाद नियुक्ति की आस जगी है। 13 जुलाई 2013 को शुरू हुई इस भर्ती में खाली रह गए छह हजार से अधिक पदों पर नियुक्ति के मामले पर सुप्रीम कोर्ट का अंतिम फैसला अगस्त महीने में आएगा।
प्रयागराज के अभ्यर्थी मनोज कुमार और अलीगढ़ के आलोक चौधरी का कहना है कि प्रदेश सरकार ने 23 मार्च 2017 को मौखिक आदेश से यह भर्ती रोक दी थी। इसके खिलाफ पीड़ित अभ्यर्थियों की याचिका पर हाईकोर्ट ने मौखिक आदेश को दरकिनार करते हुए दो महीने में भर्ती पूरी करने का आदेश दिया था। लेकिन सरकार ने आदेश नहीं माना और हाईकोर्ट में ही स्पेशल अपील और पुनर्विचार याचिकाएं दायर कर दीं।
हालांकि दोनों ही याचिकाएं खारिज हो गईं। इसके बाद अभ्यर्थियों ने भर्ती न होने पर अवमानना याचिका दाखिल कर दी।
सुनवाई के दौरान प्रदेश सरकार के अधिवक्ता ने हाईकोर्ट में छह दिसंबर 2018 को काउंसिलिंग करवा चुके और हाईकोर्ट में याचिका करने वाले अभ्यर्थियों को नियुक्ति देने की बात कही थी। लेकिन बाद में सरकार की ओर से मई 2019 में सुप्रीम कोर्ट में स्पेशल अपील दायर कर दी गई।
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