बेसिक शिक्षा परिषद के अंतर्गत कार्यरत शिक्षकों एवं शिक्षणेत्तर कर्मियों को देय विभिन्न अवकाशों की प्रक्रिया के सरलीकरण के सम्बन्ध में महानिदेशक का आदेश जारी
जब जब सकारात्मक वार्ता हुई है तब तब कुछ नया हुआ है.
बिंदु 3- बाल्य देखभाल अवकाश एक बार में सामान्यतया अधिकतम 30 दिनों के लिये दिया जाना चुनाव / आपदा / जनगणना / बोर्ड परीक्षा ड्यूटी अथवा विद्यालयी परीक्षाओं की अवधि व उससे 5 दिवस पूर्व की तिथियों हेतु प्राप्त बाल्य देखभाल अवकाश प्रकरणों को खण्ड शिक्षा अधिकारी / जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा सम्यक विचारोपरान्त निस्तारित किया जायेगा। उक्त से भिन्न अवधियों हेतु प्राप्त बाल्य देखभाल अवकाश प्रकरणों (विद्यालय बन्द होने की स्थिति को छोड़कर) को खण्ड शिक्षा अधिकारी द्वारा अनिवार्य रूप से अग्रसारित किया जायेगा व जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा अनिवार्य रूप से स्वीकृत किया जायेगा।
बिंदु 5- महानिदेशक के अवकाश प्रस्ताव बिन्दु 5 और शासन के अनुमोदन अनुरूप
परिषदीय विद्यालयों में कार्यरत कार्मिकों को निर्बंधित अवकाश, प्रतिकर अवकाश, अध्ययन अवकाश देय नहीं है। 🤔
बिंदु 4 के अनुसार
ग्रीष्मावकाश/शीतवकाश में सक्षम अधिकारी (शासन/राज्य स्तर) के आदेश पर कार्य किये जाने के सापेक्ष अर्जित/उपार्जित अवकाश देय 🙄