चेन्नई, मद्रास हाईकोर्ट ने एक मामले की सुनवाई के दौरान कहा कि एक पत्नी (गृहिणी) अपने पति की संपत्ति के आधे हिस्से की हकदार है।
न्यायमूर्ति कृष्णन रामासेमी की एकल-न्यायाधीश पीठ ने कहा कि ‘एक पत्नी, एक गृहिणी होने के नाते, कई कार्य करती है। यानी प्रबंधकीय कौशल के साथ एक प्रबंधक के रूप में – योजना बनाना, आयोजन करना, बजट बनाना, काम चलाना आदि। इसलिए वह अपने पति की अपनी कमाई से खरीदी गई संपत्तियों में बराबर हिस्सेदारी की हकदार होगी। अगर शादी के बाद पत्नी अपने पति और बच्चों की देखभाल के लिए खुद को समर्पित करने के लिए अपनी जॉब छोड़ देती है तो यह बड़ी कठिनाई है, जिसके परिणामस्वरूप अंत में उसके पास ऐसा कुछ नहीं बचता जिसे वह अपना कह सके।
अदालत ने यह फैसला 2016 के एक मामले का निपटारा करते हुए सुनाया। मामले में वादी दिवंगत कन्नयन नायडू ने अलग रह रही अपनी पत्नी, कमसाला उर्फ भानुमति पर अपनी कमाई से संपत्ति खरीदने, उन्हें हड़पने और विवाहेत्तर संबंध रखने का आरोप लगाया था।