कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) ने अधिक पेंशन की गणना के लिए फॉर्मूला जारी कर दिया है। इसके तहत औसत मासिक वेतन पर गणना की जाएगी। यह फॉर्मूला वास्तविक वेतन (भत्ते आदि सहित) के आधार पर अधिक पेंशन के लिए आवेदन करने वाले सदस्यों पर लागू होगा।
ईपीएफओ के मुताबिक, 1 सितंबर 2014 से पहले और इस तारीख के बाद सेवानिवृत्त होने वालों के लिए पेंशन गणना अलग-अलग तरीके से होगी। अभी पेंशन गणना 15,000 रुपये के आधार या मूल वेतन पर होती है। यह कर्मचारी पेंशन योजना (ईपीएस) के लिए तय न्यूनतम वेतन सीमा है। पहले यह 6,500 रुपये प्रति माह थी, जिसे सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद बढ़ाया गया था।
हालांकि, अब अधिक ईपीएस पेंशन का विकल्प चुनने पर गणना केवल मूल वेतन के बजाय पूर्ण वास्तविक वेतन पर होगी।
26 जून तक है आवेदन की अंतिम तिथि
ईपीएफओ ने अंशधारकों को उच्च पेंशन का विकल्प चुनने के लिए नियोक्ताओं के साथ संयुक्त विकल्प फॉर्म भरने के लिए ऑनलाइन सुविधा उपलब्ध कराई है। इसके लिए समयसीमा पहले तीन मई 2023 थी, जिसे बढ़ाकर 26 जून 2023 कर दिया गया था।
1 सितंबर 2014 से पहले सेवानिवृत्त होने की स्थिति में
यदि कोई ईपीएफओ सदस्य 31 अगस्त 2014 को या उससे पहले सेवानिवृत्त हुआ है तो पेंशन गणना सेवानिवृत्ति की तारीख से पहले के 12 महीनों की औसत मासिक वेतन पर आधारित होगी।
इसके बाद सेवानिवृत्त होने वाले सदस्यों के लिए
1 सितंबर 2014 को या उसके बाद सेवानिवृत्त होने वाले ईपीएफओ सदस्यों के लिए सेवानिवृत्ति की तारीख से पहले के 60 महीनों की औसत मासिक वेतन के आधार पर गणना की जाएगी।
इस तरह पूरी होगी अधिक पेंशन की आवेदन प्रक्रिया
अगर कोई सदस्य 15,000 रुपये के आधार वेतन की जगह अपने वास्तविक वेतन पर पेंशन पाना चाहता है तो ईपीएफओ के पोर्टल पर जाकर आवेदन करना होगा। इसे नियोक्ता के साथ मिलकर संयुक्त रूप से आवेदन करना होगा। उनके आवेदन की जांच ईपीएफओ के क्षेत्रीय अधिकारी करेंगे। आवेदन पूरी तरह सही पाए जाने पर उसे मंजूरी मिलेगी।