आदेश दिया है।जस्टिस मनमीत प्रीतम सिंह प्रभात कुमार नई दिल्ली। दिल्ली में 26 हजार से अधिक शिक्षकों की जल्द भर्ती होगी। उच्च न्यायालय ने दिल्ली सरकार और नगर निगम को अपने स्कूलों में शिक्षकों के खाली पदों को भरने के लिए भर्ती प्रक्रिया शुरू करने का ने हर साल शिक्षकों के खाली पदों की संख्या शू्न्य करने के उच्च न्यायालय के आदेश का पालन नहीं करने के लिए दाखिल अवमानना याचिका पर यह आदेश दिया है। गैर सरकारी संगठन सोशल ज्यूरिस्ट की ओर से अधिवक्ता अशोक अग्रवाल द्वारा याचिका दाखिल की गई थी।दिल्ली सरकार, नगर निगम के अधिवक्ता ने कहा कि जल्द ही भर्ती प्रक्रिया शुरू की जाएगी। सरकार के अधिवक्ता अवनीश अहलावत ने कोर्ट को बताया कि सरकार द्वारा संचालित स्कूलों में 20 हजार 557 शिक्षकों के पद खाली हैं। इन्हें भरने के लिए दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड को आग्रह पत्र भेजने की प्रक्रिया चल रही है। नगर निगम के अधिवक्ता ने बताया कि उसके स्कूलों में 5750 पद खाली हैं।
एक साथ आयोजित की जाएगी संयुक्त परीक्षा
डीएसएसएसबी के अधिवक्ता ने न्यायालय को बताया कि दिल्ली सरकार, नगर निगम और एनडीएमसी द्वारा संचालित स्कूलों में शिक्षकों के खाली पदों को भरने के लिए एक साथ संयुक्त परीक्षा आयोजित की जाएगी। भर्ती परीक्षा शिक्षकों के विभिन्न श्रेणियों के आधार पर की जाएगी।