नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसले में व्यवस्था दी है कि आश्रित को अनुकंपा के आधार पर नौकरी तभी मिलेगी जब उसके घर में आय 60 फीसदी से कम हो। यह आय नौकरी में रहते हुए मरने वाले कर्मचारी की आय के हिसाब से गिनी जाएगी। कोर्ट ने कहा कि यदि कर्मचारी की आय 10 हजार प्रतिमाह थी और उसके मरने के बाद पेंशन आदि से होने वाली आय छह हजार प्रतिमाह से कम है तो ही उसके आश्रित नौकरी के लिए योग्य होंगे।
सुप्रीम कोर्ट ने यह कहते हुए कर्मी के आश्रित बेटे को बैंक में नौकरी देने के आदेश को निरस्त कर दिया।