लखनऊ अन्तर्जनपदीय तबादला आदेश में सबसे अधिक महिला शिक्षकों को लाभ मिलता नजर आ रहा है। प्राइमरी शिक्षकों के अंतरजनपदीय (एक जिले से दूसरे जिले में) तबादलों की नीति सरकार ने जारी कर दी है। शनिवार को जारी इस नीति से महिला शिक्षकों के तबादलों की राह आसान होगी। उनको पहले जहां पांच अंक का वेटेज दिया जाता था। नई नीति के तहत उनको 10 अंक का वेटेज मिलेगा। महिला शिक्षकों को सेवा अवधि की शर्त में रियायत पहले से है। साथ ही अंतरजनपदीय म्युचुअल तबादले भी किए जाएंगे। तबादलों के लिए पोर्टल 8 जून से खोला जाएगा। बेसिक शिक्षा परिषद ने इस संबंध में सभी बेसिक शिक्षा अधिकारियों को निर्देश जारी कर दिए हैं।
अधिकतम 10 प्रतिशत ही हो सकेगा तबादला
प्राइमरी शिक्षकों के अंतर्जनपदीय तबादले इससे पहले 2019-20 में हुए थे। तब से शिक्षक तबादलों का इंतजार कर रहे थे। शनिवार को अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार ने अंतर्जनपदीय और परस्परिक (म्युचुअल) ट्रांसफर की नीति जारी कर दी। नीति के अनुसार जिले में स्वीकृत पद के सापेक्ष 30 अप्रैल 2023 तक कार्यरत अध्यापकों की संख्या के 10 प्रतिशत की अधिकतम सीमा तक ही तबादले किए जाएंगे। जो शिक्षक आपसी सहमति से तबादले के लिए भी आवेदन करेंगे, उनको सामान्य अंतर्जनपदीय तबादलों का लाभ नहीं दिया जाएगा। तबादलों के लिए शिक्षकों को कम से कम एक और अधिकतम 7 विद्यालयों का विकल्प भरना होगा। असाध्य रोग की स्थिति में तय चिकित्सा संस्थानों का प्रमाण पत्र सीएमओ से प्रतिहस्ताक्षरित संलग्न करने पर ही लाभ मिलेगा। एक से अधिक शिक्षकों के अंक समान होने पर नियुक्ति तिथि के आधार पर और नियुक्ति तिथि समान होने पर अधिक आयु वाले शिक्षक को वरीयता दी जाएगी।