अन्तर्जनपदीय स्थानान्तरण के सम्बन्ध में जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों द्वारा की जा रही पृच्छा के कम में अवगत कराना है कि..
1- शिक्षक / शिक्षिका जिनके पति या पत्नी (Spouse) सरकारी सेवा में एक ही जनपद में कार्यरत है, को शासनादेश के बिन्दु संख्या – 12 ( 04 ) का लाभ देय नही होगा।
2- अन्तर्जनपदीय स्थानान्तरण प्रकिया में ऐसे शिक्षक एवं शिक्षिका जिनके द्वारा त्रुटिपूर्ण संवर्ग ( ग्रामीण / नगर) भरकर स्थानान्तरण का लाभ लिया गया था, के स्थानान्तरण परिषद द्वारा निरस्त कर दिये गये थे ऐसे शिक्षक एवं शिक्षिका जिनके द्वारा अपने मूल जनपद में कार्यभार ग्रहण कर लिया गया है, को ऑनलाइन आवेदन करने से वंचित नही किया जायेगा।
3- अन्तर्जनपदीय / पारस्परिक अन्तर्जनपदीय स्थानान्तरण का लाभ प्राप्त कर चुके शिक्षक एवं शिक्षिका को दूसरी बार अन्तर्जनपदीय स्थानान्तरण का लाभ अनुमन्य नही होगा किन्तु माननीय न्यायालय द्वारा पारित आदेश की बाध्यता के दृष्टिगत केवल शिक्षिका जिनके द्वारा शादी के पूर्व तथा केवल असाध्य एवं गम्भीर रोग से पीड़ित शिक्षक / शिक्षिका (स्वयं अथवा पति-पत्नी एवं अविवाहित पुत्र-पुत्री) जिनके द्वारा पूर्व में स्थानान्तरण का लाभ लिया गया है, ही दूसरी बार स्थानान्तरण के लिये अर्ह होंगे।
4- कम्पोजिट विद्यालयों में कार्यरत प्राथमिक विद्यालय के प्रधानाध्याक, जिनका पदनाम मानव सम्पदा पोर्टल पर त्रुटि के कारण स०अ० उ०प्रा०वि० प्रदर्शित हो रहा है, के संशोधन की सुविधा राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र उ०प्र० लखनऊ द्वारा जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के लॉगिन पर उपलब्ध करायी गयी है। ऐसे शिक्षक एवं शिक्षिका के प्रत्यावेदन के क्रम में परीक्षणोपरान्त स्थानान्तरण पोर्टल पर संशोधन की कार्यवाही की जायेगी।
5- ऐसे शिक्षक एवं शिक्षिका जिनकी सेवायें समाप्त की गयी है परन्तु माननीय न्यायालय के आदेश के अनुपालन में कार्यभार ग्रहण कराया गया है तथा प्रकरण माननीय न्यायालय में विचाराधीन है। ऐसे शिक्षक एवं शिक्षिका की सेवायें माननीय न्यायालय द्वारा पारित आन्तिम निर्णय के पूर्व नियमित नही मानी जायेगी। ऐसे शिक्षक एवं शिक्षिका के ऑनलाइन आवेदन शासनादेश दिनांक 02.06.2023 के प्रस्तर-01 के आलोक मे मान्य नही होंगे।
6- शिक्षक एवं शिक्षिका जिनके द्वारा शासनादेश दिनांक 02.06.2023 के बिन्दु संख्या 12 में दी गयी व्यवस्थानुसार वरीयता भारांक हेतु एक या एक से अधिक विकल्प चुना गया है किन्तु इस सम्बन्ध में सत्यापन के समय उनके द्वारा संगत साक्ष्य प्रस्तुत नही किया गया है या प्राप्त कराये गये साक्ष्य पुष्ट नही पाये गये हैं, तो ऐसे आवेदन पत्र को जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा निरस्त नही किया जायेगा बल्कि उनकी लॉगिन पर राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र द्वारा उपलब्ध करायी गयी सुविधा के क्रम में ऐसे सभी वरीयता के विकल्प हटाते हुए ऑनलाइन आवेदन पर नियमानुसार अग्रतर कार्यवाही की जायेगी।
7- अन्तर्जनपदीय स्थानान्तरण की प्रकिया में ऐसी स्थिति सामने आती है जब किसी जनपद से स्थानान्तरित होकर किसी दूसरे जनपद में जाने पर पदोन्नति का वर्ष एवं तिथि समान नहीं होती है. ऐसी स्थिति में इस बात का विशेष ध्यान रखा जाना होगा कि जिस जनपद हेतु अन्तर्जनपदीय स्थानान्तरण हेतु ऑनलाइन आवेदन किया गया है. उन-उन जनपदों के पदोन्नति वर्ष एवं तिथि को ध्यान में रखते हुए आवेदन पत्रों के सत्यापन की कार्यवाही की जायेगी।
8- जनपद में कार्यरत स०अ०. प्रा०विo प्र०अ० प्रा०वि० तथा स०अ० उ०प्रा०वि० के पदोन्नति के सम्बन्ध में सूचना इस पत्र के साथ संलग्न प्रारूप पर आज ही उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।