अदालत की अनुमति बिना नहीं लागू होगा एकल पीठ का निर्णय, 69 हजार अभ्यर्थियों की नई मेरिट सूची बनाने के दिए आदेश
सुनवाई 69 हजार शिक्षक भर्ती में मेरिट सूची पर मंथन
लखनऊ, विधि संवाददाता। सहायक शिक्षक भर्ती परीक्षा 2019 के सम्बंध में हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में राज्य सरकार ने आश्वासन दिया है कि वह एकल पीठ के निर्णय के आधार पर गहन समीक्षा कर रही है। उक्त निर्णय को लागू करने के सम्बंध में विचारोपरांत जो भी परिणाम निकलता है, उसे न्यायालय की जानकारी में लाए बिना लागू नहीं किया जाएगा।
कोर्टने मामले की अगली सुनवाई के लिए 17 जुलाई की तिथि नियत करते हुए, आदेश दिया है कि सरकार की ओर से आए इस जवाब को एकल पीठ के निर्णय को चुनौती देने वाली सभी अपीलों के सम्बंध में प्रासंगिक माना जाएगा। यह आदेश न्यायमूर्ति राजन रॉय व न्यायमूर्ति मनीष कुमार की खंडपीठ ने अशोक यादव व अन्य समेत कई अभ्यर्थियों की ओर से दाखिल विशेष अपीलों पर पारित किया। उक्त अपीलों में एकल पीठ द्वारा पारित उस निर्णय को चुनौती दी गई है जिसमें एकल पीठ ने तीन माह में समीक्षा कर 69 हजार अभ्यर्थियों की मेरिट सूची तैयार करने का आदेश दिया था।