नई दिल्ली। आयकर विभाग ने पैन संख्या को आधार कार्ड से जोड़ना अनिवार्य किया है। इसकी अंतिम तिथि पहले 31 मार्च थी, जिसे बढ़ाकर 30 जून किया गया था। यदि आपने अब तक पैन को आधार से लिंक नहीं किया है तो इस काम को जल्द निपटा लें।
30 जून के बाद पैन निष्क्रिय हो जाएगा। इससे करदाता न तो कर रिफंड और न ही उस पर ब्याज का दावा कर पाएगा।