लखनऊ। परिषदीय स्कूलों के शिक्षकों के अंतरजनपदीय व पारस्परिक तबादले के लिए शासन ने वरीयता के लिए भारांक भी तय कर दिया है। इसमें असाध्य व गंभीर रोग से पीड़ित शिक्षक-शिक्षिकाओं (खुद, पति या पत्नी, अविवाहित पुत्र-पुत्री) को अधिकतम 20 अंक मिलेंगे।
शासनादेश के अनुसार सेवा के हर साल पूरे होने के लिए एक और अधिकतम 15 अंक मिलेंगे। दिव्यांग शिक्षकों (खुद, पति या पत्नी, अविवाहित पुत्र-पुत्री) को अधिकतम 10 अंक, वे शिक्षक जिनके पति पत्नी सरकारी सेवा में कार्यरत हैं उनको अधिकतम 10 अंक, एकल अभिभावक (बेटे-बेटियों को अकेले पालने वाले शिक्षकों को) का अधिकतम 10 अंक भारांक होगा। शिक्षिकाओं को अधिकतम 10 अंक, राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त को अधिकतम 5 और राज्य पुरस्कार प्राप्त शिक्षकों को अधिकतम 3 अंक भारांक मिलेंगे। शासन ने यह भी स्पष्ट किया है कि अंतरजनपदीय व पारस्परिक तबादले की पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन होगी। स्थानांतरण के बाद शिक्षक को कार्यमुक्त व कार्यभार ग्रहण करने की कार्यवाही बीच शैक्षिक सत्र में नहीं होगी। इसे छुट्टियों में ही किया जाएगा।
2019-20 में कुछ शिक्षकों को मिला था लाभ
अंतरजनपदीय तबादलों के लिए शिक्षक लगभग एक दशक से इंतजार कर रहे हैं। इससे पहले 2012 में सभी शिक्षकों को इसका लाभ मिला था। इसके बाद 2017 में प्रक्रिया शुरू हुई, लेकिन पूरी नहीं हो पाई। 2019-20 मैं फिर तबादला प्रक्रिया शुरू हुई तो 67 हजार से अधिक आवेदन आए, लेकिन इसमें सिर्फ 21 हजार शिक्षकों को ही लाभ मिला। विभाग ने कहा था कि दूसरी लिस्ट जारी की जाएगी। लेकिन वह नहीं की जा सकी।
ये भी हैं खास दिशा-निर्देश
👉 तबादले ग्रामीण सेवा संवर्ग से ग्रामीण सेवा संवर्ग में और नगर सेवा संवर्ग से नगर सेवा संवर्ग में किए जाएंगे।
👉शिक्षक-शिक्षिका अधिकतम सात जिलों का विकल्प देंगे। एक विकल्प देना अनिवार्य होगा, ऐसा न करने पर आवेदन निरस्त माना जाएगा।
👉 असाध्य व गंभीर रोग में एम्स, पीजीआई, यूपीयूएमएस सैफई, केजीएमयू, व सरकारी चिकित्सा विवि, संस्थान, निजी चिकित्सालय नैक एक्रीडेटेड से उपचार हुआ हो और वहां का चिकित्सा प्रमाण पत्र ।
👉ऑनलाइन आवेदन का सत्यापन जिला स्तर पर समिति करेगी। इसके सदस्य सचिव बीएसए होंगे। असाध्य व गंभीर रोगियों के संबंध में सीएमओ से सत्यापन के बाद बीएसए ऑनलाइन आवेदन सत्यापित करेंगे।
👉शिक्षिका शिक्षक के समान अंक होने पर नियुक्ति तिथि में वरिष्ठ व नियुक्ति तिथि में समानता पर अधिक आयु वाले को इसका लाभ दिया जाएगा।