लखनऊ, । राज्य सरकार ने वर्ष 2023-24 के लिए नई तबादला नीति को मंजूरी दे दी है। विभागीय मंत्री की अनुमति से विभागाध्यक्ष 30 जून तक तबादले कर सकेंगे। सभी वर्गों के अधिकारियों, कर्मचारियों के 10 और अधिकतम 20 तक तबादले हो सकेंगे। जिले में तीन साल और मंडल में सात साल तक तैनात रहने वाले इसके दायरे में आएंगे। इस नीति से प्रदेश के लगभग 15 लाख अधिकारी-कर्मचारी प्रभावित होंगे।
समूह ‘ख’ व ‘ग’ के कर्मचारियों का तबादला ऑनलाइन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई कैबिनेट की बैठक में नई तबादला नीति को मंजूरी दी गई। प्रदेश के लाखों अफसर, कर्मचारियों को इस नीति के आने का इंतजार था। समूह ‘ख’ व ‘ग’ के कर्मियों का तबादला यथासंभव मेरिट बेस्ड ऑनलाइन ट्रांसफर सिस्टम पर किया जाएगा।
पटल परिवर्तन व्यवस्था इस साल भी लागू रहेगी। तबादला नीति उत्तर प्रदेश सचिवालय सेवा के अधिकारियों और कर्मियों पर लागू नहीं होगी। पदोन्नति से तैनाती वाले अफसर-कर्मी भी आएंगे। कैबिनेट के अन्य फैसले P02