भारत सरकार के दिशा-निर्देशों के अनुसार खरीफ 2023 से रबी 2025-26 तक प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना तथा पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना को प्रदेश में लागू करने का प्रस्ताव स्वीकृत
मंत्रिपरिषद ने भारत सरकार के दिशा-निर्देशों के अनुसार खरीफ 2023 से रबी 2025-26 तक प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना तथा पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना को प्रदेश में लागू करने के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान कर दी है ।
प्राकृतिक आपदाओं, रोगों, कृमियों से फसल की क्षति की स्थिति में कृषकों को बीमा कवर के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से ग्राम पंचायत स्तर पर बीमित करते हुए प्रदेश के सभी जनपदों में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को संचालित किया जाएगा। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के माध्यम से प्रदेश के समस्त जनपदों में कुल 18 फसलों यथा खरीफ मौसम में फसल धान, मक्का, ज्वार, बाजरा, उर्द, मूंग, मूंगफली, तिल, सोयाबीन व अरहर (10 फसलें) तथा रबी मौसम में फसल गेहूं, जौ, चना, मटर, मसूर, अलसी, लाही-सरसों तथा आलू (08 फसलें) को ग्राम पंचायत स्तर पर बीमित किया जाएगा।
प्रतिकूल मौसमीय स्थितियों यथा कम व अधिक वर्षा, तापमान, तेज हवा आर्द्रता आदि से सम्भावित क्षति की स्थिति में फसल के उत्पादक कृषकों को बीमा कवर के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान करने हेतु प्रदेश के चयनित 60 जनपदों के फसल बाहुल्य क्षेत्रों में पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना को 07 औद्यानिकी फसलों पर लागू किया जाएगा। इसके अन्तर्गत फसल केला के 31 जनपद, फसल मिर्च के 22 जनपद, फसल पान के 07 जनपद, फसल हरी मटर के 19 जनपद, फसल टमाटर के 28 जनपद, फसल शिमला मिर्च के 08 जनपद तथा फसल आम के 20 जनपद के फसल बाहुल्य विकास खण्डों में स्थापित मौसम केन्द्र पर खरीफ 2023 से रबी 2025-26 तक बीमित किया जाएगा।