शिक्षक भर्ती बिहार का स्थायी निवासी होना अनिवार्य नहीं
अन्य राज्यों के अभ्यर्थी सामान्य श्रेणी में रहेंगे
नए संशोधन के बावजूद अन्य राज्यों के अभ्यर्थियों को सामान्य अभ्यर्थी के तहत ही आवेदन की सुविधा मिलेगी। इन्हें राज्य के अभ्यर्थियों को मिलने वाली आरक्षण समेत अन्य सुविधाएं नहीं मिलेंगी। वे सामान्य कैटेगरी वाले अभ्यर्थियों की तरह आवेदन दे सकेंगे।
पटना, बिहार में शिक्षकों की नियुक्ति में अब पूरे देश के लोग पात्र होंगे। क्योंकि, राज्य कैबिनेट ने शिक्षक बहाली में शामिल होने के लिए बिहार के स्थायी निवासी होने की अनिवार्यता खत्म कर दी है। इसके लिए शिक्षक नियुक्ति नियमावली में बदलाव किया गया है। अब किसी भी राज्य के योग्य अभ्यर्थी बिहार में शिक्षक के लिए आवेदन कर सकेंगे। मंगलवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में इस प्रस्ताव पर सहमति दी गई।
कैबिनेट विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉ. एस. सिद्धार्थ ने बताया कि मंत्रिमंडल ने बिहार विद्यालय अध्यापक (नियुक्ति, स्थानांतरण व सेवा शर्त) (संशोधन) नियमावली 2023 के तहत बिहार के स्थायी निवासी होने की अनिवार्यता समाप्त कर दी है। देर शाम शिक्षा विभाग ने भी इसकी अधिसूचना भी जारी कर दी।