*(1)* जनपद में नियमित सेवावधि *शिक्षिका के लिए 02 वर्ष एवं शिक्षक के लिए 05 वर्ष* होना अनिवार्य होगा। *सेवावधि की गणना कार्यरत जनपद के दिनांक से* की जायेगी।
*(2)* माननीय न्यायालय के आदेश के अनुपालन की बाध्यता के क्रम में *केवल शिक्षिका जिनके द्वारा शादी के पूर्व तथा केवल असाध्य एवं गम्भीर रोग से पीड़ित शिक्षक/शिक्षिका* (स्वयं अथवा पति-पत्नी एवं अविवाहित पुत्र पुत्री) जिनके द्वारा पूर्व में स्थानान्तरण का लाभ लिया गया है, ही *दूसरी बार स्थानान्तरण के लिये अर्ह* होंगे।
*( 3 )* माननीय उच्च न्यायालय में योजित विशेष अपील संख्या-419 डी0/2021 अजय कुमार बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में पारित आदेश दिनांक 05.07.2021 के अनुपालन की बाध्यता के दृष्टिगत शिक्षक/शिक्षिका को *अन्तर्जनपदीय स्थानान्तरण के लिए एक से अधिक बार आवेदन करने के लिए नहीं रोका जायेगा, परन्तु केवल आवेदन स्थानान्तरण का अधिकार नहीं* माना जायेगा।
*(4)* जनपद में स्वीकृत पद के सापेक्ष दिनांक *30 अप्रैल, 2023 तक कार्यरत अध्यापकों की संख्या के 10 प्रतिशत की अधिकतम सीमा तक अन्तर्जनपदीय स्थानान्तरण किये जायेंगे।* किसी जनपद से स्थानान्तरित होकर जाने तथा आने वाले शिक्षिक एवं शिक्षिका की अधिकतम सीमा 10 प्रतिशत होगी।
*(5)* *पारस्परिक (Mutual) स्थानान्तरण में दोनों शिक्षक/शिक्षिका की आपसी सहमति होना अनिवार्य* होगा। अन्तर्जनपदीय एवं पारस्परिक (Mutual) स्थानान्तरण की प्रक्रिया समानान्तर रूप से चलेगी परन्तु *पारस्परिक एवं अन्तर्जनपदीय स्थानान्तरण दोनो का लाभ प्राप्त करने वाले शिक्षक/शिक्षिका को पारस्परिक स्थानान्तरण का लाभ अनुमन्य* किया जायेगा।
*(6)* अन्तर्जनपदीय स्थानान्तरण *ग्रामीण सेवा संवर्ग से ग्रामीण सेवा संवर्ग एवं नगर सेवा संवर्ग से नगर सेवा संवर्ग* में किये जायेंगे।
*(7)* अन्तर्जनपदीय स्थानान्तरण प्रक्रिया में शिक्षक/शिक्षिका द्वारा *अधिकतम 07 जनपदों का विकल्प दिया जा सकता* है परन्तु अन्तर्जनपदीय स्थानान्तरण का लाभ प्राप्त करने के लिए *कम से कम 01 जनपद का विकल्प दिया जाना अनिवार्य* होगा। विकल्प नहीं दिये जाने की स्थिति में ऑनलाइन आवेदन स्वतः निरस्त माना जायेगा।
*(8)* चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग चिकित्सा अनुभाग-6 शासनादेश संख्या- 365/2016/3124/पांच-6-2016-19जी / 16 दिनांक 27 दिसम्बर, 2016 के परिशिष्ट “च” में वर्णित रोग से शिक्षक/शिक्षिका (स्वयं अथवा पति-पत्नी एवं अविवाहित पुत्र पुत्री ) के ग्रसित होने पर ही लाभ देय होगा।
*(9)* असाध्य एवं गम्भीर रोग में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, संजय गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान लखनऊ / एस0जी0पी0जी0आई0 सैफई, किंग जार्ज मेडिकल कालेज एवं समान सरकारी घोषित चिकित्सा विश्विद्यालय / संस्थान और पी0जी0एच0एस0 निजी चिकित्सालय जो राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड (National Accreditation Board for Hospitals ) द्वारा मान्य होने, से उपचार चल रहा हो अथवा उपचार कराया गया हो, द्वारा निर्गत चिकित्सा प्रमाण पत्र जो चिकित्सालय के चिकित्साधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित तथा चिकित्सालय के चिकित्साधीक्षक द्वारा प्रति हस्ताक्षरित एवं कार्यरत जनपद के मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा प्रति हस्ताक्षरित होने पर ही यह लाभ देय होगा।
*(10)* अध्यापक/अध्यापिकाओं द्वारा उपलब्ध कराये गये अभिलेखों के सत्यापन में *अभिलेख फर्जी / कूटरचित पाये जाने पर सम्बन्धित अध्यापक के विरूद्ध नियमानुसार विधिक कार्यवाही* की जायेगी।
*(11)* आनलाइन *आवेदन पत्रों का सत्यापन जनपद स्तर पर समिति द्वारा* किया जायेगा। समिति के सदस्य सचिव, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी होगा। *असाध्य एवं गम्भीर रोगियों के सम्बन्ध में जनपद स्तर पर मुख्य चिकित्साधिकारी के सत्यापनोपरान्त जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा आनलाइन आवेदन पत्र सत्यापित* किया जायेगा।
*(12)* भारांक सारिणी
*(13)* अध्यापक/अध्यापिका के *अंक समान होने पर नियुक्ति तिथि में वरिष्ठतम् तथा नियुक्ति तिथि में समानता होने पर अधिक आयु वाले शिक्षक/शिक्षिका को अन्तर्जनपदीय स्थानान्तरण का लाभ* दिया जायेगा।
*(14)* अन्तर्जनपदीय एवं पारस्परिक स्थानान्तरण प्रक्रिया में स्थानान्तरित शिक्षक/शिक्षिका को *आवंटित जनपद में विद्यालय आवंटन की कार्यवाही बेसिक शिक्षा अनुभाग-5 के शासनादेश सं0-रिट-981/ अरसठ-5-2022-657/2021 दिनांक 20 अगस्त, 2022 में निहित प्राविधान के अनुसार* की जाएगी।
*(15)* शैक्षिक सत्र 2023-24 के लिए अन्तर्जनपदीय एवं पारस्परिक स्थानान्तरण की *समस्त प्रक्रिया शासनादेश के क्रम में राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र लखनऊ से विचार विमर्श के उपरान्त समय सारिणी के अनुसार ऑनलाइन* किया जायेगा। ऑफलाइन आवेदन पत्र पर किसी भी दशा में विचार नहीं किया जायेगा।
*(16)* अन्तर्जनपदीय एवं पारस्परिक स्थानान्तरण के लिए निर्गत शासनादेश के अनुसार उ0प्र0 बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा अन्तर्जनपदीय एवं पारस्परिक स्थानान्तरण के तकनीकी चरण एवं प्रक्रिया का निर्धारण किया जायेगा तथा शासनादेश के क्रम में अग्रतर कार्यवाही की जायेगी।
*( 17 )* अन्तर्जनपदीय स्थानान्तरण हेतु समय-सारिणी सचिव, बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा अपने स्तर से पृथक से निर्गत की जायेगी।
*(18)* अन्तर्जनपदीय एवं पारस्परिक स्थानान्तरण के उपरान्त शिक्षक/शिक्षिका को कार्यमुक्त करने तथा कार्यभार ग्रहण करने की कार्यवाही मध्य शैक्षिक सत्र में नहीं की जायेगी। *शिक्षक/शिक्षिका को कार्यमुक्त करने तथा कार्यभार ग्रहण करने की कार्यवाही अवकाश के दौरान* ही की जायेगी।
*(19)* बेसिक शिक्षा परिषद के अधीन संचालित विद्यालयों में कार्यरत शिक्षक/शिक्षिका के अन्तर्जनपदीय एवं पारस्परिक स्थानान्तरण के सम्बन्ध में *पूर्व में निर्गत समस्त शासनादेश अवक्रमित* माने व समझे जायेंगे।