हाथरस। अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या 2 त्रिलोकपाल सिंह के न्यायालय ने महिला शिक्षामित्र को पति की हत्या में दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास और अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड न देने पर दोषी को अतिरिक्त कारावास होगा। अभियोजन पक्ष के अनुसार रामप्रकाश शर्मा ने थाना हाथरस जंक्शन में 11 फरवरी 2020 को तहरीर दी। तहरीर में उन्होंने कहा कि उनके पुत्र पवन कुमार की शादी पांच मई 2009 को रेखा पुत्री रामप्रकाश निवासी लाखनू थाना हाथरस के साथ हुई थी।
पुत्रवधू शिक्षामित्र के पद पर लाखनू में ही कार्यरत थी। इस कारण रेखा अपने पिता के घर लाखनू में रहती थी। उनका पुत्र पवन कुमार अलीगढ़ थाना क्वार्सी क्षेत्र के एकता नगर में रहता था। नौ फरवरी 2020 को सुबह उन्हें मोबाइल से सूचना मिली कि पवन की मौत हो गई