Home PRIMARY KA MASTER NEWS Madhyamik news : ज्वाइनिंग के लिए ठोकर खा रहा दिव्यांग शिक्षक समेत दर्जनों शिक्षक परेशान, निदेशक ने लिया संज्ञान

Madhyamik news : ज्वाइनिंग के लिए ठोकर खा रहा दिव्यांग शिक्षक समेत दर्जनों शिक्षक परेशान, निदेशक ने लिया संज्ञान

by Manju Maurya

प्रयागराज। स्थानान्तरण के तकरीबन महीनेभर बाद भी दर्जनों शिक्षक कार्यभार ग्रहण नहीं कर सके हैं। माध्यमिक शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष सुरेश कुमार त्रिपाठी ने ऐसे 40 शिक्षकों की सूची बनाकर माध्यमिक शिक्षा निदेशक डॉ. महेन्द्र देव को 25 जुलाई को भेजी थी। इसका संज्ञान लेते हुए निदेशक ने अपर शिक्षा निदेशक माध्यमिक सुरेन्द्र तिवारी को 31 जुलाई को अपने लखनऊ कार्यालय में सभी 40 शिक्षकों की पत्रावली आख्या सहित तलब किया है।

प्रयागराज, सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों के 40 से अधिक शिक्षक तबादले के तकरीबन एक महीने बाद भी कार्यभार ग्रहण करने के लिए स्कूल प्रबंधक, प्रधानाचार्य से लेकर शिक्षा विभाग के अधिकारियों के कार्यालय में भटक रहे हैं।

अपर शिक्षा निदेशक माध्यमिक सुरेन्द्र तिवारी ने मक्खन लाल इंटर कॉलेज अमांपुर कासगंज के दिव्यांग शिक्षक लाल चन्द्र उमर का तबादला शिव इंटरमीडिएट कॉलेज कटहरा, हंडिया में 30 जून को किया था। हालांकि स्कूल प्रबंधक और प्रधानाचार्य ने लालचन्द्र को कार्यभार ग्रहण कराने से मना कर दिया है।

संस्कृत के शिक्षक और दाहिने पैर से दिव्यांग लालचन्द्र उमर की पत्नी दीपमाला भी दिव्यांग हैं। लालचन्द्र को कार्यभार ग्रहण कराने के लिए डीआईओएस पीएन सिंह ने 15 जुलाई को प्रबंधक और प्रधानाचार्य को निर्देश दिया था। लेकिन प्रबंधक ने 18 जुलाई को डीआईओएस को भेजे पत्र में सामान्य वर्ग का पद खाली न होने का हवाला देते हुए लालचन्द्र को कार्यभार ग्रहण कराने से इनकार कर दिया। यह स्थिति तब है जबकि 2021 में स्थानान्तरण के लिए ऑनलाइन आवेदन लेने से पहले स्कूल ने ही रिक्ति की सूचना भेजी थी।

डीआईओएस जौनपुर को आदेश पालन का निर्देश

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जिला विद्यालय निरीक्षक जौनपुर को एक माह में पूरे आदेश का पालन करने का समय देते हुए कहा कि यदि पालन नहीं करेंगे तो वह 30 अगस्त को न्यायालय में हाजिर हों। यह आदेश न्यायमूर्ति रोहित रंजन अग्रवाल ने अजीत कुमार श्रीवास्तव की अवमानना

याचिका पर उनके अधिवक्ता घनश्याम मौर्य को सुनकर दिया है। कोर्ट के निर्देश पर जिला विद्यालय निरीक्षक उपस्थित हुए और हलफनामा दाखिल कर कहा कि याची को ग्रेच्युटी का भुगतान कर दिया गया है। ब्याज का भुगतान शेष रह गया है, जिसके लिए कुछ समय दिया जाए। इस पर कोर्ट ने उन्हें एक माह का समय देते हुए आदेश का पालन करने का निर्देश दिया है

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