लखनऊ। उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन प्रबंधन ने आउटसोर्स एजेंसी के माध्यम से विभाग में कार्यरत कार्मिकों (श्रमिकों) की विद्युत दुर्घटना के दौरान मृत्यु होने पर परिजनों को दी जाने वाली अनुग्रह धनराशि को बढ़ा दिया है। अब ड्यूटी के दौरान उपकेंद्रों व लाइनों के मरम्मत व परिचालन के दौरान श्रमिक की मृत्यु पर 7.5 लाख रुपये परिजनों को तात्कालिक सहायता दी जाएगी। पावर कारपोरेशन के चेयरमैन एम. देवराज ने शुक्रवार को यह जानकारी दी। उन्होंने बताया है कि अब तक मई 2017 में हुए फैसले के मुताबिक मृत्यु होने की दशा में परिजनों को पांच लाख रुपये दिए जाने की व्यवस्था थी। कारपोरेशन द्वारा भुगतान की जाने वाली इस धनराशि की वापसी के लिए आउटसोर्स एजेंसी द्वारा श्रमिकों का 7.5 लाख रुपये का सामूहिक दुर्घटना बीमा कराने को कहा गया है।
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