प्रयागराज : 69000 सहायक शिक्षक भर्ती के आरक्षण पीड़ितों ने 19000 पदों पर आरक्षण में गड़बड़ी का आरोप लगाकर उसे दूर कर नियक्ति की मांग उठाई है। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में इस मामले में सोमवार को सुनवाई प्रस्तावित है। ऐसे में अभ्यर्थियों ने बैठककर सरकार से मांग की है कि 13 मार्च 2023 को लखनऊ हाईकोर्ट की सिंगल बेंच के आदेश के अनुपालन में इस भर्ती की एक जून 2020 को प्रकाशित सूची को मूल चयन सूची के रूप में प्रकाशित कर कोर्ट में पेश करे। यह भी कहा कि इसमें अभ्यर्थियों के गुणांक, श्रेणी, उपश्रेणी तथा जन्मतिथि आदि का उल्लेख हो । यदि ऐसा नहीं किया तो आरक्षण पीड़ित अभ्यर्थी धरना- प्रदर्शन करेंगे।
बैठक में पिछड़ा दलित मोर्चा के प्रदेश संरक्षक भास्कर सिंह ने आरक्षण में अनियमितता करने वाले अधिकारियों के खिलाफ पत्र लिखने के बावजूद मुख्यमंत्री द्वारा कार्रवाई न करने पर नाराजगी जताई। प्रदेश अध्यक्ष सुशील कश्यप ने भर्ती में बेसिक शिक्षा नियमावली 1981 तथा आरक्षण नियमावली 1994 के उल्लंघन का आरोप लगाया। प्रदेश मीडिया प्रभारी राजेश चौधरी ने कहा कि मुख्यमंत्री ट्वीट कर न्याय दिलाने का आश्वासन दे चुके हैं, लेकिन न्याय नहीं मिला ।