इलाहाबाद हाईकोर्ट में 69 हजार शिक्षक भर्ती मामले में दाखिल अवमानना याचिका पर परीक्षा नियामक प्राधिकारी (पीएनपी) की ओर से जवाबी हलफनामा दाखिल कर दिया गया है।
प्राधिकारी अनिल भूषण चतुर्वेदी ने कोर्ट कहा है कि विभागीय कार्यवाही पूरी न होने से मेरिट सूची जारी नहीं हो सकी है। कृपया समय दिया जाए।
प्राधिकारी की ओर से कहा गया है कि कोर्ट के आदेश के क्रम में उनकी ओर से 17 मार्च को बेसिक शिक्षा परिषद के सचिव को पत्र भेजा गया था।
जवाब में यह कहा गया था कि चार महीने में मेरिट लिस्ट बनाकर सूची भेज दी जाएगी। उन्होंने इस संबंध में पांच जून और 26 जून को भी जवाब मांगा था लेकिन अभी कोई जवाब नहीं आया है।
लिहाजा चयन सूची जारी करने के लिए और समय दिया जाए।
प्राधिकारी ने अपना हलफनामा 17 जुलाई को दाखिल किया लेकिन उस दिन सुनवाई नहीं हो सकी। अब यह सुनवाई अगले हफ्ते हो सकती है।
मामले में सुप्रीम कोर्ट ने नवंबर 2022 में सरकार की अपील को खारिज करते हुए शैक्षिक परिभाषा प्रश्न में एक अंक प्रदान करते हुए मेरिट के अनुसार नियुक्ति देने के इलाहाबाद हाईकोर्ट के 25 अगस्त 2021 के आदेश को सही ठहराया था।
आदेश का अनुपालन न होने पर अभ्यर्थियों की ओर से अवमानना याचिका दाखिल की गई है। कोर्ट ने अवमानना याचिका पर सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी से जवाब तलब किया था ।