प्रयागराज। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड और राज्य सरकार को निर्देश दिया कि प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक (टीजीटी) भर्ती 2011 की प्रक्रिया को तार्किक परिणति तक पहुंचाया जाए। कोर्ट ने कहा कि जैसे ही बोर्ड के सदस्यों की नियुक्ति होती है, भर्ती प्रक्रिया पूरी कर ली जाए।
यह आदेश न्यायमूर्ति विकास बुधवार ने इंद्रपाल, जितेंद्र यादव व अन्य अभ्यर्थियों की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया है। याचिका में कहा गया कि याचियों ने टीजीटी 2011 भर्ती में आवेदन किया था। इसकी लिखित परीक्षा का परिणाम आठ जनवरी 2023 को जारी हुआ।