प्रयागराज, । इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बेसिक शिक्षा परिषद में कार्यरत सहायक अध्यापक की एक वार्षिक वेतन वृद्धि रोकने के बीएसए औरैया के आदेश पर रोक लगा दी है। यह आदेश न्यायमूर्ति मंजीव शुक्ल ने अध्यापक पुनीत अवस्थी की याचिका पर अधिवक्ता नीरज सिंह यादव को सुनकर दिया है। एडवोकेट नीरज सिंह यादव का कहना था कि बीएसए औरैया ने कार्यवाही करते समय सरकारी कर्मचारी नियमावली 1999 के नियम 7 का पालन नहीं किया। इस नियम के अनुसार कर्मचारी पर कार्रवाई से पूर्व उसे चार्जशीट देनी चाहिए।
कर्मचारी से जवाब लेने व पूरी जांच प्रक्रिया करने के बाद ही कार्रवाई की जा सकती है। याची के मामले में इस प्रक्रिया का पालन किए बिना ही वेतन वृद्धि रोकने का आदेश कर दिया गया। कोर्ट ने सभी पक्षों से जवाब मांगते हुए बीएसए औरैया के चार मई 2023 के आदेश पर रोक लगा दी है।