बेसिक स्कूलों के शिक्षकों के निलंबन के बाद दोष सिद्ध होने पर ही उनकी दूसरे स्कूल में तैनाती की जाएगी। अगर कोई शिक्षक दोषमुक्त होता है तो उसी विद्यालय में फिर से पढ़ाने का मौका मिलेगा।
परिषदीय स्कूलों के शिक्षकों के निलंबन के बाद बहाल होने पर अब उन्हें विद्यालय का आवंटन पोर्टल से किया जाएगा। पहले किसी मामले में परिषदीय स्कूलों के शिक्षकों का निलंबन होता था तो उन्हें बीआरसी पर अटैच कर जांच कराई जाती थी । जांच पूरी होने के बाद उनकी बहाली बीएसए के माध्यम से ही होती थी। इसमें काफी शिकायतें मिल रहीं थी। इसे देखते हुए शासन ने नियमों में बदलाव कर किया है। अब निलंबन के बाद अगर शिक्षक दोषमुक्त होता है तो उसे उसी विद्यालय में तैनाती दी जाएगी। निलंबित शिक्षक पर दंड लगाते हुए बहाल किया जाता है तो उसे पोर्टल के माध्यम से जिले के शून्य शिक्षक वाले स्कूल या एकल अध्यापक वाले विद्यालय में तैनाती दी जाएगी। इस समय जिले के छह शिक्षक निलंबित चल रहे हैं।
निलंबित शिक्षकों की बहाली के संबंध में शासन ने नियमों में बदलाव किया है। नए निर्देशों व नियमों का अनुपालन कराया जाएगा। जांच में दोषमुक्त होने पर वही विद्यालय मिलेगा तथा दोष सिद्ध होने पर दूसरे स्कूल में तैनाती होगी।
BSA