राज्य सरकार ने स्नातक स्तर की होने वाली भर्तियों के लिए समकक्षता तय कर दी है। शासनादेश में कहा गया है कि केंद्र या किसी राज्य सरकार विधि द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय, डीम्ड विश्वविद्यालय या संस्थान की स्नातक उपाधि पात्र होगी।
मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा मान्यता प्राप्त विभिन्न व्यवसायिक कोर्स, तकनीकी पाठ्यक्रमों में डिग्री इस स्तर की होगी। एआईसीटीई की इस स्तर की उपाधियां भी स्नातक के समकक्ष मानी जाएंगी। असमंजस में आयोगों द्वारा संबंधित संस्थानों से जानकारी प्राप्त की जाएगी।