पदावनत होकर ट्रान्सफर लेने वाले शिक्षक भलीभांति सुनिश्चित हो लें 👇
➡️ 01 जिस जनपद मे वे स्थानांतरित होकर जा रहे हैं यदि उस जनपद मे इनके साथ नियुक्त होने वाले शिक्षकों की पदोन्नति नही हुई है तो उन्हें अपना पदोन्नत पद त्याग करना होगा।
➡️ 02 पदोन्नति त्यागने के उपरांत उनका पुनः वेतन निर्धारण होगा ।अर्थात पदोन्नति के पूर्व AT PS पद का जो मूलवेतन था उसी के आगे वार्षिक वृद्धियाँ प्रदान की जायेंगी ।इसके पूर्व pay protection के आधार पर वेतन कम नही होता था केवल पदावनति दी जाती थी परन्तु माननीय उच्च न्यायालय के एकलपीठ के निर्णय के उपरांत अब वेतन तदनुसार संशोधित होने लगा।
➡️ 03 पदोन्नति त्यागकर जाने पर बगैर स्थानांतरित जनपद मे दस वर्ष की संतोष जनक सेवा पूर्ण किये चयन वेतनमान भी नही मिलेगा जबकी ऐसे शिक्षक जिनकी पदोन्नति नही हुई है और वे अन्तर्जनपदीय स्थानान्तरण ले लेते हैं उन्हें स्थानान्तरित जनपद मे चयन वेतनमान का लाभ मिलेगा।
➡️ 04 स्थानान्तरित जनपद मे स्थानान्तरण प्राप्त शिक्षक अपनी वरिष्ठता खो देंगे तथा अपने संवर्ग मे सबसे जूनियर शिक्षक हो जायेंगे।
_*कृपया संबंधित शिक्षक अपनी परिस्थितियों के अनुसार ट्रांसफर लेना चाहें*।_