शिक्षकों की सेवा सुरक्षा समाप्त
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एडेड विद्यालय में कार्यरत शिक्षकों!
उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग कानून बनने के बाद अब आपसे दो महत्वपूर्ण अधिकार छीन लिए गए हैं–
1) अब आपके स्कूल का प्रबंधक बिना चयन बोर्ड के अनुमति के ही आपकी सेवा समाप्ति कर आपको घर भेज सकती है। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड अधिनियम 1982 का धारा 21 समाप्त।
2) इसी अधिनियम 1982 की धारा 18 भी समाप्त की जा रही है। यानी तदर्थ प्रधानाचार्य जो धारा 18 के तहत नियुक्त होते हैं, अब उनकी नियुक्ति नहीं हो सकेगी। अब वे केवल कार्यवाहक प्रधानाचार्य होंगे, यानी अब उन्हें धारा 18के तहत नियमित प्रधानाचार्य का वेतन नहीं पा सकेंगे।