इलाहाबाद हाईकोर्ट ने महत्वपूर्ण फैसले में कहा है कि अनुकंपा कोटे में एकमुश्त वेतनमान पर नियुक्ति नहीं की जा सकती है। नियमित वेतनमान पर नियमित नियुक्ति ही दी जा सकती है। कोर्ट ने एकमुश्त वेतनमान पर नियुक्त बेसिक शिक्षा विभाग के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी को नियुक्ति की तिथि से नियमित वेतनमान का आदेश दिया है।
यह आदेश न्यायमूर्ति मंजीव शुक्ल ने प्रवीण की याचिका पर अधिवक्ता विभु राय, धनंजय राय को सुनकर दिया है। कोर्ट ने कहा कि जिन्हें एकमुश्त वेतनमान पर नियुक्ति दी गई है, उन्हें नियमित वेतनमान देय होगा