सरकारी कार्यालयों में निजी कर्मियों से काम लेने पर रोक
लखनऊ, प्रदेश के सभी मण्डल, कलेक्ट्रेट, तहसील कार्यालयों में सरकारी कर्मचारियों द्वारा बाहरी व्यक्तियों, निजी कार्मिको, प्राइवेट व्यक्तियों से सरकारी कामकाज करवाए जाने पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगा दिया गया है।
इस बारे में राजस्व परिषद के आयुक्त व सचिव की ओर से सभी मण्डलायुक्तों, सभी जिलाधिकारियों को शुक्रवार को पत्र जारी किया गया है। पत्र में कहा गया है कि ऐसे व्यक्तियों द्वारा भ्रष्टाचार व अनियमितताएं किये जाने की शिकायतें शासन व राजस्व परिषद को निरंतर प्राप्त हो रही हैं।
इसलिए मण्डल, कलेक्ट्रेट व तहसील के सभी अधिकारियों को यह निर्देश जारी किए जाएं कि किसी बाहरी व्यक्ति, निजी कार्मिक या प्राइवेट व्यक्ति से सरकारी कामकाज किसी भी दशा में न करवाया जाए। ऐसी शिकायतें मिलने पर जांच में सही तथ्य पाए जाने पर जिम्मेदार कार्मिकों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी, जिसके लिए वह स्वयं उत्तरदायी होंगे।
मण्डल / कलेक्ट्रेट / तहसील कार्यालय में बाहरी व्यक्तियों (निजी कार्मिक / प्राइवेट व्यक्तियों) से कार्य न कराने जाने के सम्बन्ध में ।