सचिव बेसिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश तथा 4 अन्य बनाम रोहित कुमार तथा 56 अन्य, याचिका का निस्तारण करते हुए माननीय उच्च न्यायालय ने फैसला शिक्षको के पक्ष में सुनाया, जिसमे सचिव महोदय के आदेश के अनुसार सभी शिक्षक 4 जनवरी को अपने पूर्व जनपद से कार्यमुक्त होकर नए आवंटित जनपद आ गए थे ।
परंतु विभागीय उपेक्षा तथा अवहेलना ने शिक्षको का पीछा नहीं छोड़ा और गत 7 महीने से अधिकांश लोगों को वेतन नहीं मिला है, इससे शिक्षको की आम जरुरते भी प्रभावित हुई है और निराशा भरा उपेक्षित जीवन जीने में मजबूर है।