लखनऊ। 69 हजार शिक्षक भर्ती मामले से जुड़े 19 हजार सीटों पर हुए चयन में एकल पीठ के फैसले को आरक्षण के मुद्दे पर चुनौती देने वाली विशेष अपील पर हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ में बृहस्पतिवार को सुनवाई होगी।
खुद को आरक्षण पीड़ित बताने वाले 13 अभ्यर्थियों ने दो न्यायाधीशों की खंडपीठ के समक्ष विशेष अपील दायर कर इस
69000 सहायक शिक्षक भर्ती नियमावली 1994 का उल्लंघन कर मामला आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों की इस
मामले में एकल पीठ के बीते 13 मार्च के फैसले को चुनौती दी है। इनका कहना है कि इस भर्ती में लगभग 19 हजार सीटों पर आरक्षण का घोटाला हुआ है। बेसिक शिक्षा नियमावली 1981 और आरक्षण भर्ती में ठीक तरह से ओवरलैपिंग नहीं कराई गई है, जो पूरी तरह से गलत है। संवाद