नई दिल्ली, । महिला और एकल पुरुष सरकारी कर्मचारी बच्चों की देखभाल के लिए 730 दिनों की छुट्टी ले सकते हैं। कार्मिक राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने बुधवार को लोकसभा में एक सवाल लिखित जवाब में जानकारी दी।
केंद्रीय कार्मिक राज्य मंत्री ने कहा कि केंद्रीय सिविल सेवा अवकाश नियम, 1972 के तहत वे बाल देखभाल अवकाश (सीसीएल) के लिए पात्र हैं। उन्होंने बताया कि 18
वर्ष की आयु तक के दो बच्चों की देखभाल के लिए पूरी सेवा के दौरान अधिकतम सात सौ तीस दिन की छुट्टी ली सकती है, जबकि दिव्यांग बच्चे के मामले में कोई आयु सीमा नहीं है ।
केंद्रीय कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति की आयु में बदलाव का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने बुधवार को लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में यह जानकारी दी।