लखनऊ। मदरसों के शिक्षक व कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति के बाद उनकी नियुक्ति की वैधता की जांच पर टीचर्स एसोसिएशन मदारिसे अरबिया ने सवाल उठाया है। एसोसिएशन के महामंत्री व मदरसा बोर्ड के पूर्व सदस्य दीवान साहेब जमां ने जांच को जीपीएफ नियमावली के विपरीत बताया। उन्होंने कहा कि प्रोविडेंट फंड एक्ट 1925 की धारा-3 के तहत सामान्य भविष्य निधि को संरक्षण प्राप्त है। सेवाकाल में अधिकारी व कर्मचारी द्वारा की गई अनियमितताओं के कारण उनकी सेवानिवृत्ति के सामान्य भविष्य निधि खाते में जमा धनराशि से किसी प्रकार की वसूली नहीं की जा सकती है। लिहाजा शिक्षक व कर्मचारियों की नियुक्ति की वैधता की जांच का कोई औचित्य नहीं है। उन्होंने अल्पसंख्यक कल्याण निदेशक को पत्र लिखकर मदरसा शिक्षक व कर्मचारियों के जीपीएफ भुगतान के लिए जारी आदेश में आवश्यक संशोधन करने की मांग की है।
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