एआरटीओ बोले, ठेके पर लगी गाड़ी का व्यावसायिक इस्तेमाल कर रहे थे शिक्षाधिकारी
रामपुर। मंडलायुक्त के निर्देश पर स्कूलों का निरीक्षण करने जा रहे सैदनगर के खंड शिक्षा अधिकारी (बीईओ) की गाड़ी एआरटीओ ने रोक ली। परमिट न होने पर उन पर 25 हजार 900 रुपये का चालान ठोक दिया। इसके साथ ही उनको ठेके की गाड़ी को व्यवसायिक इस्तेमाल न करने की हिदायत भी दी। वहीं खंड शिक्षाधिकारी ने भी एआरटीओ पर आरोप लगाए कि उनकी खुद की गाड़ी भी बिना
शुक्रवार सुबह करीब साढ़े 10 बजे सैदनगर के बीईओ मदनलाल बेसिक शिक्षा विभाग में ठेके पर लगी गाड़ी से स्कूलों का निरीक्षण करने जा रहे थे। इस दौरान पनवड़िया की ओर फ्लाईओवर पर मट OPPO Renoto Pro पीवान भाग की ना रोडवेज बसों में सफर
बीईओ ने एआरटीओ की गाड़ी बिना परमिट के होने का लगाया आरोप
गाड़ी रोकने पर एआरटीओ और बीईओ में नोकझोंक भी हुई
किसी भी व्यवसायिक गाड़ी के नंबर पर टी यानी टैक्सी नंबर परमिट जरूरी लिखा होता है और पीली प्लेट लगी होती है। मेरी गाड़ी पर लिखा हुआ था। खंड शिक्षाधिकारी का आरोप बेबुनियाद है। -रंजीत सिंह, एआरटीओ, रामपुर
टीम ने उनकी गाड़ी रोक ली।
गाड़ी रोकने पर दोनों में नोकझोंक पुलिस भी लिखा था। भी हुई, जिसके बाद एआरटीओ ने बीईओ को गाड़ी का व्यवसायिक इस्तेमाल न करने की हिदायत दी साथ ही उनका 25,900 रुपये का
चालान काट दिया।
इसके बाद जब बीईओ से जानकारी ली गई तो उनका कहना था कि एआरटीओ की खुद की गाड़ी बिना परमिट की । आरोप लगाया कि उन्होंने खुद नियमों की अवहेलना की है।
उनका कहना है कि वह गाड़ी भी सफेद नंबर प्लेट की थी और टैक्सी परमिट में नहीं थी और उस पर
बीईओ ने एआरटीओ से इस बात का विरोध किया। बीईओ ने चालान की रसीद और खुद खींचा हुआ एआरटीओ की गाड़ी का फोटो भी साझा किया।