लखनऊ। पूर्वोत्तर रेलवे पेंशनर्स एसोसिएशन के लखनऊ मंडल के अध्यक्ष गोपालजी तिवारी का कहना है कि पहली जनवरी 2004 के बाद दो-तीन साल में नियुक्त कर्मचारियों को पुरानी पेंशन का लाभ मिल सकता है। केंद्र सरकार के अधीन 22 दिसंबर 2003 के पूर्व अधिसूचित पदों पर एक जनवरी, 2004 के बाद नियुक्त कर्मचारी विकल्प देकर पुरानी पेंशन योजना का लाभ पा सकते हैं। ऐसे कर्मचारी 31 अगस्त तक विकल्प दे सकते हैं। सेवानिवृत कर्मचारी भी इसका लाभ उठा सकते है, बशर्ते वे सेवानिवृत्ति पर मिले सरकारी अंशदान को व्याज सहित जमा करने को तैयार हों। कर्मचारी चयन आयोग, रेलवे भर्ती बोर्ड आदि से होने वाली भर्तियों में कर्मचारियों की नियुक्ति में वर्षों लग जाते हैं। इसलिए यह संभव होगा। नई पेंशन योजना में आए लोगों को पुरानी पेंशन योजना का लाभ दिलाने का उनका संघर्ष चलता रहेगा।
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