प्रयागराज । इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की प्रवक्ता भर्ती के खिलाफ दाखिल याचिका खारिज कर दी है। कोर्ट ने कहा कि आयोग को भर्ती के लिए योग्यता तय करने में स्पष्टता लाना चाहिए। यह आदेश न्यायमूर्ति विकास बुधवार ने वीरेंद्र कुमार शुक्ल की याचिका पर दिया है। आयोग की
ओर से अधिवक्ता बीके सिंह रघुवंशी ने पक्ष रखा आयोग ने प्रवक्ता पद पर भर्ती के लिए जून 2021 में विज्ञापन जारी किया था। याची ने रसायन विज्ञान विषय के प्रवक्ता पद के लिए आवेदन किया। वह प्रारंभिक परीक्षा में क्वालिफाई कर गया। लेकिन मुख्य परीक्षा में उसका रिजल्ट नहीं आया। इस पर याची ने जानकारी मांगी लेकिन उसका परिणाम जारी नहीं किया गया। उसके बाद यह याचिका की कोर्ट ने आयोग को चयनित न होने वाले याची सहित अन्य 11 अभ्यर्थियों को नए सिरे जानकारी मुहैया कराने का निर्देश दिया। आयोग ने कहा याची चयन योग्य नहीं हैं।
चयन के लिए शैक्षिक योग्यता एक आवश्यक प्रावधान है। अभ्यर्थी के पास रसायन विज्ञान प्रवक्ता पद के लिए इस विषय में प्रासंगिक डिग्री होनी चाहिए। कोर्ट ने कहा कि यह प्रश्न कि क्या याची का स्ट्रीम मुख्य विषय से संबंधित है या नहीं। यह आयोग द्वारा ही निर्धारित किया जाना है। याची के वकीलों का कहना था कि याची फार्मास्युटिकल केमिस्ट्री में परास्नातक है, जो रसायन विज्ञान विषय का हिस्सा है।