बताना होगा कारण, बनेगा अलग से रजिस्टर
लखनऊ। राजकीय व सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में पठन-पाठन व शैक्षिक वातावरण बेहतर बनाने के लिए सख्ती शुरू की गई है। अब शिक्षकों व शिक्षणेतर कर्मचारियों को विद्यालय अवधि में बाहर जाने का कारण बताना होगा। इसके लिए विद्यालयों में अलग से रजिस्टर रखा जाएगा। रजिस्टर में जाने का समय भी दर्ज होगा। उन्हें प्रधानाचार्य से लिखित अनुमति लेनी जरूरी होगी। ऐसा न होने पर निरीक्षण में अनुपस्थित मिलने वालों पर कड़ी कार्रवाई होगी।
माध्यमिक शिक्षा निदेशक डॉ. महेंद्र देव ने इस संबंध में निर्देश जारी करते हुए कहा है कि मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक व मंडलीय उप शिक्षा निदेशक सप्ताह में तीन-तीन विद्यालयों और डीआईओएस छह विद्यालयों का निरीक्षण करें। उन्होंने कहा कि
माध्यमिक विद्यालयों में सख्ती, अधिकारियों को नियमित निरीक्षण के निर्देश
विद्यालय अवधि में शिक्षकों व शिक्षणेतर कर्मियों के बिना लिखित अनुमति के बाहर जाने से पठन-पाठन व शैक्षिक कार्यों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। इसलिए निर्देशों का सख्ती से पालन किया जाए। उन्होंने कार्यालय आने वाले आगंतुकों के लिए भी रजिस्टर बनाने के निर्देश दिए। उन्होंने अनुमति लेकर बाहर जाने वाले शिक्षकों व कर्मचारियों के ब्योरे के साथ ही कारण भी दर्ज करने को कहा है। कोई भी शिक्षक बिना संस्था प्रधान की अनुमति के विद्यालय नहीं छोड़ेगा । निदेशक ने यह भी निर्देश दिया है कि जिला, मंडल स्तर पर शिक्षकों व शिक्षणेतर कर्मचारियों के सेवा संबंधी प्रकरण मिलने के एक सप्ताह में नियमानुसार निस्तारण करें।