अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में सेवानिवृत शिक्षक / शिक्षणेतर कर्मचारियों द्वारा सेवानिवृत्ति के उपरान्त किये गये विवाह को पारिवारिक पेंशन हेतु मान्यता दिये जाने के संबंध में
सेवानिवृत्ति के बाद शादी तो भी पारिवारिक पेंशन
प्रयागराज,। प्रदेश के 4512 अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षकों और कर्मचारियों के सेवानिवृत्ति के बाद किए गए विवाह, पति या पत्नी जैसी भी स्थिति हो, को पारिवारिक पेंशन मिलेगी। विशेष सचिव एसपी सिंह ने चार सितंबर को माध्यमिक शिक्षा निदेशक को भेजे पत्र में लिखा है कि यह व्यवस्था तत्काल प्रभाव से लागू होगी। साथ ही साफ किया है कि पूर्व की अवधि के लिए एरियर अनुमन्य नहीं किया जाएगा।
गिरधारी सिंह इंदर कुंवर इंटर कॉलेज लखनऊ से सेवानिवृत्त सहायक अध्यापक नरेन्द्र कुमार श्रीवास्तव ने सेवानिवृत्ति के बाद शादी की और पत्नी को पारिवारिक पेंशन के लिए नामित कर दिया। माध्यमिक शिक्षा निदेशक ने 19 जुलाई 2021, 21 अक्तूबर 2021 व 23 मार्च 2022 को इस संबंध में रिपोर्ट भेजते हुए मार्गदर्शन मांगा था। इस मामले में माध्यमिक शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व एमएलसी सुरेश कुमार त्रिपाठी ने भी विधान परिषद में सूचना मांगी थी।
विशेष सचिव ने लिखा है कि 25 जून 1991 के शासनादेश में सरकारी सेवकों के सेवानिवृत्ति के बाद किए गए विवाह को पारिवारिक पेंशन दिए जाने की व्यवस्था निर्धारित की गई है। इसी प्रकार एडेड कॉलेज के शिक्षकों के लिए भी यह सुविधा अनुमन्य होगी। इसके लिए वित्त विभाग ने भी 28 अगस्त को सहमति प्रदान की है।