नई दिल्ली। रेलवे बोर्ड ने ट्रेन दुर्घटनाओं में किसी की मृत्यु या घायल होने पर मिलने वाली अनुग्रह राशि 10 गुना बढ़ा दी। अनुग्रह राहत को आखिरी बार 2012 और 2013 में संशोधित किया गया था।
रेलवे के 18 सितंबर के एक परिपत्र से इसकी जानकारी मिली है। इसके अनुसार, ट्रेन दुर्घटनाओं और अप्रिय घटनाओं में जान गंवाने वाले और घायल यात्रियों के आश्रितों को दी जाने वाली अनुग्रह राहत राशि को संशोधित करने का निर्णय हुआ है। परिपत्र के मुताबिक, ट्रेन और मानवयुक्त समपार दुर्घटनाओं में मृत यात्रियों के परिजन को अब पांच लाख रुपये मिलेंगे, जबकि गंभीर रूप से घायल लोगों को 2.5 लाख, साधारण चोट वाले यात्रियों को 50 हजार मिलेंगे।
पहले ये रकम क्रमश 50 हजार, 25 हजार और पांच हजार रुपये थी। किसी अप्रिय घटना में मृत व्यक्ति के आश्रितों, गंभीर रूप से घायल और साधारण रूप से घायल यात्रियों को क्रमश 1.5 लाख रुपये, 50 हजार और पांच हजार रुपये मिलेंगे। अप्रिय घटनाओं में आतंकवादी हमला, हिंसक हमला और ट्रेन में डकैती जैसे अपराध शामिल हैं।
30 दिन से अधिक समय भर्ती रहने पर अतिरिक्त राहत ट्रेन दुर्घटनाओं में गंभीर रूप से घायल यात्रियों को 30 दिनों से अधिक समय तक अस्पताल में भर्ती रखने पर अतिरिक्त अनुग्रह राहत की घोषणा करते हुए कहा गया है कि हर 10 दिन की अवधि के अंत या छुट्टी की तारीख जो भी पहले हो, 3,000 रुपये प्रति दिन जारी होंगे।